ITR Filing: Corporates के लिए Filing Deadline 15 November तक बढ़ाई गई

CBDT ने corporates के लिए income tax return (ITR) filing deadline को extend करके 15 November, 2024 कर दिया है, जो पहले 31 October, 2024 थी। इस extension का उद्देश्य corporates को accurate और complete filing करने के लिए अधिक समय प्रदान करना है। यह announcement CBDT ने social media platform X (formerly Twitter) पर दी।

Official Notification के अनुसार

CBDT ने Income-tax Act, 1961 के section 119 के तहत powers का उपयोग करते हुए, section 139(1) के तहत आने वाले assessees के लिए assessment year 2024-25 की return filing due date को 31 October, 2024 से extend करके 15 November, 2024 कर दिया है।

Income Tax Audit Report के लिए Extension

पिछले महीने, financial year 2023-24 (assessment year 2024-25) के लिए income tax audit report submission की deadline को भी extend किया गया था। यह deadline पहले 30 September, 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 7 October, 2024 कर दिया गया। CBDT ने X पर post करते हुए बताया, “CBDT ने previous year 2023-24 के लिए audit reports की filing date को extend करने का निर्णय लिया है, जो पहले 30 September, 2024 थी, उसे अब 7 October, 2024 किया गया है।”

ITR Filing Deadline

Business और salaried professionals के लिए assessment year 2024-25 की ITR filing deadline पहले 31 July, 2024 थी। जिन individuals और entities के लिए audit की आवश्यकता है, उनके लिए filing deadline पहले 31 October, 2024 थी, जिसे अब extend करके 15 November, 2024 कर दिया गया है। Income Tax Department ने audit compliance के लिए taxpayers को additional 90-day extension प्रदान किया है ताकि certified chartered accountant के द्वारा audit के बाद ITR filing की जा सके।

Deadline Extension Background

इससे पहले, कई बार सरकार ने ITR filing deadline में extension नहीं दिया था।

  • Assessment Year 2023-24 (FY 2022-23) में, corporate और individual के लिए ITR filing या tax audit deadline में कोई extension नहीं दी गई थी।
  • Assessment Year 2022-23 (FY 2021-22) में technical issues के चलते tax audit और ITR deadlines को extend करके 7 October, 2022 और 7 November, 2022 कर दिया गया था।
  • Assessment Year 2021-22 (FY 2020-21) में COVID-19 pandemic के प्रभाव के कारण deadlines को दो बार extend किया गया। Tax audit report की submission deadline को 15 January, 2022 तक बढ़ाया गया और ITR filing की deadline को 15 February, 2022 कर दिया गया।

ITR filing और audit deadlines में यह extension corporates और अन्य taxpayers को compliance obligations पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा।

TAR Filing Deadline Extension

ITR extension के साथ ही, Tax Audit Report (TAR) filing की deadline भी स्वतः बढ़कर 15 October हो गई है। यह extension ITR filing deadline से सीधे जुड़ी हुई है।

Section 44AB के अनुसार Audit Requirement

Section 44AB के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति या entities को अपने accounts का audit करवाना अनिवार्य है:

  • (a) जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, यदि उसका कुल sales, turnover या gross receipts किसी भी पिछले वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक है।
  • (b) जो व्यक्ति पेशेवर कार्य कर रहा है, यदि उसकी gross receipts किसी भी पिछले वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक है।
  • (c) यदि व्यापार के लाभ और हानि को धारा 44AE, 44BB या 44BBB के तहत माना गया है और व्यक्ति ने अपने आय को लाभ से कम बताया है।
  • (d) पेशेवर कार्य के लिए, यदि लाभ और हानि को धारा 44ADA के तहत माना गया है और आय कर योग्य सीमा से अधिक है।

Audit रिपोर्ट को निर्दिष्ट तिथि पर एक प्रमाणित accountant द्वारा भरा जाना चाहिए।

New TAR Submission Deadline

Abhas Halakhandi ने ट्विटर पर इस खबर को साझा करते हुए बताया कि अब TAR filing की deadline 15 October, 2024 तक बढ़ा दी गई है। ITR filing की नयी तिथि 15 November के साथ, TAR को 15 October तक submit करने से compliance window के भीतर माना जाएगा, जिससे कोई भी दंड नहीं लगेगा।

Compliance और Penalty

15 October तक भरी गई कोई भी TAR compliance window में मानी जाएगी, जो कि taxpayers के लिए एक राहत की बात है।

Conclusion

TAR filing की यह extension taxpayers को compliance obligations पूरा करने में मदद करेगी। ITR और TAR दोनों के लिए extended deadlines से businesses और professionals को आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करने का समय मिल रहा है।

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